Drone Business

इन लाइसेंस के बगैर नहीं कर सकते स्‍टार्ट ड्रोन का कारोबार

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ड्रोन उद्योग विश्व स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत कोई अपवाद नहीं है। ड्रोन, जिन्हें मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के रूप में भी जाना जाता है, हवाई फोटोग्राफी और सर्वेक्षण से लेकर कृषि और निगरानी तक कई प्रकार के काम करते हैं। हालांकि, भारत में ड्रोन कारोबार से जुड़ने के लिए सुरक्षा और कानून की पालना सुनिश्चित करने के लिए खास नियमों और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को पूरा करना जरुरी है।

डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म पंजीकरण: भारत में व्यावसायिक रूप से ड्रोन संचालित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए पहला कदम डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण करना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय मानव रहित यातायात प्रबंधन National Unmanned Traffic Management (UTM) प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटरों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानव रहित विमान ऑपरेटर परमिट Unmanned Aircraft Operator Permit (यूएओपी) प्राप्त करना होगा।

मानवरहित विमान परिचालक परमिट (यूएओपी): यूएओपी (Unmanned Aircraft Operator Permit) भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण लाइसेंस है। यह व्यक्तियों या संस्थाओं को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए अधिकृत करता है। यूएओपी प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को ड्रोन के उपयोग के उद्देश्य, ड्रोन के प्रकार, सुरक्षा मंजूरी और बीमा कवरेज के बारे में विवरण देना होगा। यह परमिट आम तौर पर पांच साल के लिए वैध होता है और उसके बाद इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।

हवाई कार्य के लिए अनुमति: ड्रोन व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, ऑपरेटरों को हवाई कार्य (Aerial Work) के लिए खास अनुमति की जरुरत हो सकती है। हवाई कार्य में फोटोग्राफी, सर्वेक्षण, मानचित्रण और अन्‍य गतिविधियां शामिल हैं। ऑपरेटरों को प्रत्येक हवाई कार्य परियोजना के लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

सुरक्षा मंजूरी: यूएओपी यानी Security Clearance पाने के लिए सुरक्षा मंजूरी एक महत्वपूर्ण पहलू है। गृह मंत्रालय और अन्य सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समीक्षा करती हैं कि ड्रोन संचालन से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और सुरक्षा मंजूरी प्रक्रिया में सहयोग करना होगा।

बीमा कवरेज: ड्रोन ऑपरेटरों के लिए तीसरे पक्ष की क्षति को कवर करने वाला दायित्व बीमा यानी liability insurance covering होना आवश्यक है। बीमा पॉलिसी को डीजीसीए द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम कवरेज आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि संचालन के दौरान ड्रोन से होने वाली किसी भी संभावित नुकसान को वित्तीय रूप से कवर किया गया है।

पायलट लाइसेंस: जबकि छोटे ड्रोन के लिए विशिष्ट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं हो सकती है, डीजीसीए का कहना है कि ऑपरेटरों के पास दो किलोग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस (आरपीएल) होना चाहिए। आरपीएल धारकों को वैमानिकी ज्ञान, हवाई नेविगेशन और सुरक्षा प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित और परीक्षण किया जाता है। जिम्मेदार और सुरक्षित ड्रोन संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह लाइसेंस आवश्यक है।

नो-परमिशन-नो-टेकऑफ़ (एनपीएनटी): प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत ड्रोन उड़ानों को रोकने के लिए, एनपीएनटी प्रोटोकॉल में कहा गया है कि ड्रोन को उड़ान भरने से पहले अनुमति लेनी होगी। एनपीएनटी अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि ड्रोन स्पष्ट मंजूरी के बिना संवेदनशील क्षेत्रों में काम नहीं कर सकते।

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