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सेबी ने शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स 2.0 का नया संस्करण किया लांच

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मुंबई। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 1 अप्रैल को अपनी शिकायत निवारण प्रणाली (complaint redressal system), सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स 2.0) का एक उन्नत संस्करण शुरू किया।

सेबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि स्कोर्स का नया संस्करण ऑटो-रूटिंग, ऑटो-एस्केलेशन, नामित निकायों द्वारा निगरानी और समयसीमा में कमी के माध्यम से प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाकर प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करेगा।

सेबी ने नई स्कोर्स प्रणाली में सुधार की घोषणा की, जिससे यह अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बन गई। SCORES 2.0 सिक्‍योरिटीज बाजार में निवेशक शिकायत समाधान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई सुविधाएं पेश करता है।

इनमें शिकायत समाधान के लिए मानकीकृत समय-सीमा, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 21 कैलेंडर दिन निर्धारित करना, संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का स्वचालित रूटिंग और नामित निकायों द्वारा समय पर समाधान की निगरानी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, स्कोर्स अब दो-स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया प्रदान करता है: पहले स्तर में नामित निकाय द्वारा समीक्षा शामिल है, यदि निवेशक असंतुष्ट रहता है तो सेबी दूसरे स्तर के लिए कदम उठाता है। समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए, यदि नामित निकाय तुरंत प्रतिक्रिया देने में विफल रहते हैं, तो निवेशकों के पास शिकायतों को स्वचालित रूप से बढ़ाने का विकल्प होगा।

इसके अलावा, SCORES प्लेटफॉर्म के भीतर निवेशक पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए, केवाईसी पंजीकरण एजेंसी डेटाबेस के साथ सहजता से एकीकृत होता है।

निवेशकों के पास अब पुराने स्कोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नई शिकायतें दर्ज करने का विकल्प नहीं होगा। हालांकि, वे अभी भी पुराने स्कोर्स के माध्यम से पहले प्रस्तुत की गई किसी भी शिकायत की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।

1 अप्रैल से, SCORES का अद्यतन संस्करण https://scores.sebi.gov.in पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने पुराने ऐप को बंद करने की घोषणा की है, निकट भविष्य में एक नया ऐप पेश करने की योजना है।

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